Parivarik Labh Yojana: उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा Rastriya Parivarik Labh Yojana (पारिवारिक लाभ) को लोन्च किया गया है। जिसे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इस Parivarik Labh Yojana के माध्यम से राज्य के किसी भी परिवार के एक मात्र कमाने वाले मुखिया की मौत हो जाए तो, उसे राज्य सरकार द्वारा ₹30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है। और इस पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आए हो। इस लेख में हम Rastriya Parivarik Labh Yojana से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि लाभ, उद्देश्य, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन स्थिति, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें यादी साझा करने जा रहे हैं। कृपया इस आर्टिकल को अंतः तक पढ़िए।
Table of Contents
Details Of Rastriya Parivarik Labh Yojana
Parivarik Labh Yojana | Details |
---|---|
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन अप्लाई |
विभाग का नाम | उत्तर प्रदेश , समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य के किसी भी परिवार के एक मात्र कमाने वाले मुखिया की मृतक परिवार को |
किसके द्वारा लॉन्च किया | उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
उर्देश्य | इस Parivarik Labh Yojana के माध्यम से राज्य के किसी भी परिवार के एक मात्र कमाने वाले मुखिया की मौत हो जाए तो, उसे राज्य सरकार द्वारा ₹30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
शासनादेश | Download Here |
आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश | Download Here |
Official Website | http://nfbs.upsdc.gov.in |
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana
इस पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदक की आय गरीबी की सीमा रेखा से नीचे होनी चाहिए। अर्थात जिनकी शहरी क्षेत्र में ₹56,400/- प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में ₹45,080/- प्रति वर्ष की आयु सीमा वाले परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर इस Parivarik Labh Yojana प्राप्त कर सकते हैं।
Parivarik Labh Yojana Online Apply
उत्तर प्रदेश राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार द्वारा ₹30,000 की सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्हें इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नीचे दिए हुए तरीकों को फॉलो करके आसानी से कर पाएंगे।
(1) सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, आपके सामने होम पेज खुलेगा।
(2) Official Website पर जाने के लिए यहां क्लिक करें।
(3) इस होम पेज पर आपको नया पंजीकरण के लिंक पर क्लिक करना होगा।
(4) जैसे ही क्लिक करते आपके सामने राष्ट्रीय पारिवारिक योजना आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
(5) सबसे पहले आपको यहां जनपद और निवासी पसंद करना होगा।
(6) उसके बाद इस Parivarik Labh Yojana के लिए तीन चरण में पूछी ही जानकारी भरनी होगी।
जैसे कि,
- आवेदक का विवरण
- बैंक खाते का विवरण
- मृतक का विवरण
(7) पहले चरण में आवेदक का विवरण से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी।
जैसे कि,
- नाम
- पिता पति का नाम
- श्रेणी
- पहचान पत्र का प्रकार
- पहचान पत्र का क्रम संख्या
- पहचान पत्र की फोटोग्राफी अपलोड करें
- वार्षिक आय (रुपए में)
- आय प्रमाण पत्र संख्या
- आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या
- मोबाइल नंबर
(8) दूसरे चरण में बैंक खाता से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी।
जैसे कि,
- बैंक का नाम
- बैंक शाखा का नाम
- IFSC कोड
- बचत खाता संख्या
- बैंक पासबुक फोटो अपलोड करें
(9) तीसरे चरण में मृतक का विवरण से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी।
जैसे कि,
- मृतक का नाम
- मृतक के पिता पति का नाम
- मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या
- मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि
- मृत्यु की तिथि
- मृत्यु का कारण
- मृत्यु की तिथि को मृतक की उम्र
- मृतक का व्यवसाय
- आवेदक का मृतक से संबंध
- मृत्यु प्रमाण पत्र को अपलोड करें
- Upload Signature
- आय प्रमाण पत्र को अपलोड करें
- मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण
(10) सभी जानकारी सही से भरने के बाद कैप्चा कोड भरे और Submit Form के बटन पर क्लिक करें।
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(11) इस प्रकार आप Rastriya Parivarik Labh Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं।
Important Document Of Parivarik Labh Yojana
दोस्तों, यदि आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। वह कौन-कौन से दस्तावेज है, उनकी जानकारी नीचे दी हुई है।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आवेदक का सिग्नेचर
Rastriya Parivarik Labh Yojana के लिए पात्रता क्या है
(1) आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
(2) मृतक मुखिया की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
(3) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि के 1 वर्ष के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा
(4) आवेदक की आय गरीबी सीमा रेखा से नीचे होनी चाहिए।
(5) शहरी क्षेत्र में ₹56,450/- प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080/- प्रति वर्ष की आयु सीमा वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
(6) आवेदक का बैंक में खाता होना चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा दी गई धनराशि आपके बैंक खाते में ही सीधे आएगी।
(7) परिवार में यदि मुखिया के अलावा अन्य सदस्य की मृत्यु होती है, तो इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। केवल मुखिया की मृत्यु पर ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Uttar Pradesh Shadi Anudan Yojana Online Apply
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
इस पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य है। तभी आवेदक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- इस फॉर्म में पूछी हुई सभी जानकारी अंग्रेजी भाषा में भरनी होगी।
- आवेदक द्वारा जो भी जानकारी भरी जाएंगी, वह सत्य मानी जाएंगी।
- आय प्रमाण पत्र वही मान्य होगा, जो तहसील द्वारा जारी किया जाएगा।
- सभी दस्तावेजों का साइज 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- परिवार के मुखिया का मृतक प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र भी तहसील अस्पताल या नगर पंचायत द्वारा जारी किया गया है, उन्हीं के आधार पर मान्यता दी जाएगी।
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, पहचान पत्र की फोटो कॉपी, Signature जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करना होगा।
Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ और उद्देश्य
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक लाभ योजना को लांच किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य यह है, कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके।
(1) इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिसका मुखिया का मृत्यु हो चुका है।
(2) इस पारिवारिक योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को ₹30,000 की धनराशि देकर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
(3) इस योजना से मिलने वाली धनराशि आवेदक के खाते में 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी।
(4) इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीबी परिवार को प्रदान किया जाएगा।
(5) गरीब परिवार का एकमात्र मुखिया जिसका मृत्यु हो चुका है। वही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Parivarik Labh Yojana Status Check
(1) सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, आपके सामने होम पेज खुलेगा।
(2) Official Website पर जाने के लिए यहां पर क्लिक करें।
(3) इस होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
(4) जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने नया पेज खुलेगा। उसमें पूछी हुई जानकारी दर्ज करनी होगी।
जैसे की,
- District
- Account No/Register No
(5) सभी जानकारी सही से भरने के बाद Search के बटन पर क्लिक करें।
(6) आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रीय पारिवारिक योजना से संबंधित आवेदन स्थिति उपलब्ध हो जाएंगी।
Parivarik Labh Yojana में जनपद वार लाभार्थियों का विवरण कैसे देखें
(1) सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, आपके सामने होम पेज खुलेगा।
(2) Official Website पर जाने के लिए यहां पर क्लिक करें।
(3) इस पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के लिंक पर क्लिक करना होगा।
(4) क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा, उसमें आपको अपना डिस्टिक सिलेक्ट करना होगा।
(5) अब आपको तहसील सिलेक्ट करना होगा, जो नीचे बताया हुआ है।
(6) उसके बाद अपना ब्लॉक सिलेक्ट करें।
(7) उसके बाद आपको पंचायत सिलेक्ट करना होगा।
(8) अब आपको अपना गांव सिलेक्ट करें।
(9) आपके सामने लाभार्थियों का विवरण से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो जाएंगी।
Contact Us:
यदि आप को इस Samaj Kalyan Parivarik Labh Yojana से संबंधित कोई समस्या या अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
number: 1800-4190001
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Rastriya Parivarik Labh Yojana संबंधित प्रश्न – FAQs
Q.1: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत कितने पैसे की धनराशि दी जाएंगे?
इस योजना के अंतर्गत ₹30,000 की धनराशि देकर आर्थिक सहायता दी जाएंगी।
Q.2: Parivarik Labh Yojana का लाभ कौन प्राप्त कर सकता है।
गरीब परिवार में एक मात्र कमाने वाला मुखिया जिसकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
Q.3: गरीब परिवार में मृतक मुखिया की आयु क्या होनी चाहिए?
मृतक मुखिया की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
Q.4: राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लिए क्या-क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी?
इस योजना के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट नंबर, मुखिया का आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।